आगरा, फरवरी 17 -- धोखाधड़ी एवं अन्य में आरोपित रूप बंसत निवासी खंदौली का जमानत प्रार्थनापत्र अदालत ने मंजूर कर लिया। ऑटो ट्रेक फाइनेंस कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि ने थाना खंदौली में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि 27 सितंबर 23 को उनकी फाइनेंस कंपनी से दिनेश नाम के व्यक्ति ने अपने प्रपत्र जमा करा ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था। किस्त जमा नहीं होने पर छानबीन की तो पता चला कि दिनेश की जगह धोखाधड़ी कर रूप बसंत नामक व्यक्ति ने ट्रैक्टर फाइनेंस कराया है। ट्रैक्टर भी उसने भरतपुर में बेच दिया। किस्त का तगादा करने पर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपित की ओर से अधिवक्ता राजेश रावत, असलम और साहिल ने तर्क दिए।

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