अलीगढ़, मई 4 -- सार्वजनिक स्थल हो या फिर सरकारी दफ्तर धूम्रपान हर जगह वर्जित है। लेकिन यह केवल कागजों तक ही है। धुआं उड़ाया जा रहा है, लेकिन धुआं उड़ाने वाले पर कार्रवाई शून्य है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग व पुलिस को चालान करने होते हैं। इसके अलावा सभी विभागाध्यक्ष भी चालान करा सकते हैं। लेकिन दफ्तरों में सरेआम लोग सिगरेट पीते दिख जाएंगे और चालान नहीं होता है। कोटपा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहां पर कार्रवाई के नाम खानापूर्ति है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में इसको लेकर प्रवर्तन दल का भी गठन किया गया है। पुलिस के साथ लीगल टीम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्थानों पर कार्रवाई करती है। दूसरी ओर नगर निगम को भी अधिकार हैं। लेकिन नगर निगम अपने क्षेत्र परिसर में कार्रवाई ...
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