गाजीपुर, सितम्बर 10 -- गाजीपुर, संवाददाता। धारधार हथियार से हमला के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विजय पाल की अदालत ने मंगलवार को एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि से 10 हजार रुपये घायल राकेश राय को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना सैदपुर के धुआर्जुन निवासी मंजू राय ने तहरीर दी। बताया कि 12 सितम्बर 2008 की रात में उसका देवर राकेश राय सरस्वती मन्दिर के बरामदे में सोया था। पोखरे की विवाद को लेकर गांव के ही रामाश्रय यादव अपने तीन साथियों के साथ सोते हुए देवर राकेश राय पर धारदार हथियार हमला कर दिया। जिससे उसका देवर बेहोश हो गया। होश में आने पर सारी बाते अपने भाई मदन मोहन राय को बताया तो दवा कराने गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपी रामाश्रय यादव के विरुद्ध न्यायालय ...