आगरा, जून 21 -- धारदार हथियार से चोट पहुंचाने और आयुध अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी सम्मो निवासी लोहामंडी को अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने उसकी जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया। वादी सोहेल ने थाना लोहामंडी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई मुन्ना दो मई 2025 को स्कूटी से घर लौट रहा था। घर के बाहर आरोपी ने रंजिशन उस पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। चीख पुकार सुनकर वादी के अन्य भाइयों ने बीच-बचाव किया, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नीरज पाठक ने अदालत में तर्क रखे, जिन्हें स्वीकार कर जमानत मंजूर की गई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.