बलरामपुर, दिसम्बर 12 -- बलरामपुर।आपराधिक अतिचार, गाली-गलौज व जान माल की धमकी देने के मामले मे दो लोगों को न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा के साथ प्रत्येक को चार-चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 15 फरवरी 1991 को कोतवाली देहात में एक महिला ने बैजपुर निवासी सुखराम व सरमैन के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर पुलिस ने सुखराम व वसु रहमान के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया । मामले की विवेचना उप निरीक्षक अशोक कुमार तिवारी ने की।उन्होंने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली में बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने दोनों को सजा सुनाई है।

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