आगरा, अप्रैल 3 -- कई आदेश पारित करने के बाद भी वादी द्वारा गवाही देने नहीं आने पर अदालत ने आरोपित ज्योति को उन्मोचित (बरी) करने के आदेश दिए। वादी उमेश ने जान से मारने की धमकी देने के आरोप में ज्योति के विरुद्ध वर्ष 2022 में अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। वादी द्वारा लंबे समय से गवाही देने नहीं आने पर उसके विरुद्ध कई प्रतिकूल आदेश कोर्ट ने पारित किए। उसके बावजूद वादी हाजिर नहीं हुआ। आरोपित की ओर से अधिवक्ता प्रदीप राठौर ने पैरवी की।

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