हमीरपुर, फरवरी 9 -- भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। कस्बे में हुए लव जिहाद, गैंगरेप एवं धर्मांतरण के दबाव के चौथे आरोपी के खिलाफ धमकाकर रुपये लेने की धारा बढ़ाए जाने पर आरोपी के अधिवक्ता ने आपत्ति जताई है। इस पर आगामी 12 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने पीड़िता के 161 के बयान को आधार बनाकर लवजिहाद, गैंगरेप एवं धर्मांतरण के दबाव के मुकदमे के चौथे आरोपी फहीमुद्दीन उर्फ लाला खान के खिलाफ धमकाकर एक लाख रुपये ले जाने के आरोप में बीएनएस की धारा 308 के तहत कार्यवाही की है। पुलिस की इस कार्यवाही को आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में चुनौती दी है। आरोपी के अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस ने गलत ढंग से धारा बढ़ाई है। आपत्ति पर 12 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। पीड़िता के अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के बयान पर धारा बढ़ाई...