गुड़गांव, फरवरी 12 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की जिला अदालत ने 1100 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में फंसे रामप्रस्था समूह के निदेशक संदीप यादव को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दायर की गई उनकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को जेल में ही नियमानुसार चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। एक दशक से पजेशन का इंतजार कर रहे 2000 खरीदार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संदीप यादव को 21 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि रामप्रस्था समूह ने गुरुग्राम के सेक्टर-37डी, सेक्टर-92 और सेक्टर-95 में आवासीय परियोजनाओं के नाम पर दो हजार से अधिक घर खरीदारों से 1100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूली थी। आरोप है कि एक दशक बीत जाने क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.