नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के अगस्त में दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली जोशी की अपील पर यह आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जोशी (70) को जयपुर स्थित अपने कार्यालय में करीब सात-आठ घंटे की पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में ले लिया था।

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