नई दिल्ली, जुलाई 20 -- - चाकू व ब्लेड की नोक पर लूटपाट करने का था आरोप नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने चाकू व ब्लेड की नोक पर लूटपाट करने वाले आरोपी को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरमोहिना कौर की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है। अदालत ने आरोपी ढोला उर्फ अनिल को आईपीसी की धारा 392, 397 और 411 में सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने पारित आदेश में कहा कि सरकारी गवाह अपने बयान से पलट गया है। वह आरोपी की पहचान उस व्यक्ति के रूप में करने में विफल रहा है, जिसने चाकू की नोक पर 350 रुपये नकद और पीड़ित विमल के आधार कार्ड की लूटपाट की थी। मामले में शिकायतकर्ता का आरोप था कि द्वारका सेक्टर-12 मेट्रो स्टेशन के पास कुछ नकदी सम...