बाराबंकी, जून 11 -- बाराबंकी। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में महिला की गला रेत कर हत्या के मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है। प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मोहम्मदपुर खाला थाना के ग्राम मौजा सरसंडा निवासी मस्तराम तिवारी पुत्र राम सागर तिवारी ने 16 फरवरी 2015 को पुलिस को तहरीर देर कर दिलदार उर्फ दीदार अली पुत्र बाबू निवासी मोहारेपुर, हजरत अली पुत्र अब्बास अली निवासी आलापुर रनियामऊ, अशोक उर्फ गब्बर पुत्र असर्फी लाल वर्मा (मृतक), परदेशी पुत्र सन्तराम निवासी लालापुरवा, प्रदीप कुमार अवस्थी पुत्र रामकिशोर, कनौजी लाल लोध पुत्र खुशीराम, रामबचन शुक्ल पुत्र जगदम्बा, राधेश्याम शुक्ल पुत्र कैलाशनाथ, अनीता उर्फ गुड़िया पत्नी प्रदीप कुमार निवासी पाण्डेयपुर सरसण्डा व संतोष कुमार...