आजमगढ़, अगस्त 31 -- आजमगढ़, संवाददाता। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में दो आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी रविंद्र सिंह के लड़के की 12 अक्तूबर 2012 को सौदागर पुत्र रामदास देवारा जदीद एवं सागर पुत्र नरेश यादव निवासी सैदपुर अमानी थाना महाराजगंज ने हत्या कर दी थी। इस हत्या में एक आरोपी लक्ष्मण जेल से सुलह करने की धमकी दे रहा था। इसी रंजिश को लेकर 22 जनवरी 2016 को दिन में करीब 1 बजे सहदेवगंज बाजार के निकट रविंद्र सिंह के दूसरे लड़...