मथुरा, अक्टूबर 16 -- रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव कोयला अलीपुर में मां-बेटे पर जानलेवा हमला और हमले में घायल युवक की मौत के दो आरोपियों की जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत नें खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने किया। थाना रिफाइनरी की कदंब विहार कालोनी निवासी गिरीश कुमार ने 8 जुलाई 2025 को कोयला अलीपुर निवासी सोनू उर्फ घनश्याम, गौरव, हरीशचंद, शशि और लोकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार गिरीश शर्मा का भाई हरीश शर्मा अपनी मां पुष्पा देवी के साथ कोयला गांव से लौट रहे थे। रास्ते में नामजदों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि सोनू के हाथ में कुल्हाड़ी थी और अन्य के हाथ में लाठी और लोहे के पाइप थे। सभी ने मिलकर उनके भाई हरीश और मां पुष्पा देवी पर हमला कर दिया। हमले में दोन...