बागपत, मार्च 1 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय पवन कुमार राय ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोघट थाने में क्षेत्र की रहने वाली महिला ने वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव के ही तीन युवकों ने पंचायत सहायक पद पर उसकी नौकरी लगवाने का झांसा दिया। इसके बाद आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बना ली और उसे वायरल करने की धमकी देकर तीन माह तक ब्लैकमेल किया। बात नहीं मानने पर उसकी वीडियो वायरल कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि शुभम, कमल और सागर फरार है। फरार आरोपी शुभम और कमल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, जिसे न्यायाधीश पवन कुमार राय ने खारिज कर दी।
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