मेरठ, जून 26 -- मेरठ। न्यायालय ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। अभियोजन मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि राम मेहर सिंह प्रभारी अधिकारी सैन्य फार्म मेरठ छावनी ने थाना सिविल लाइन मेरठ में 18 फरवरी 1996 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि आरोपी अपने जानवरों को मिलिट्री फार्म में जबरदस्ती चराते थे। वहां तैनात कर्मचारी योगेश्वर पुत्र रघुनाथ मना करता था। आरोपियों ने उसे तेजाब डालकर व लाठी डंडों से पीटकर मार दिया था। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय में कुल छह गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा साक्ष्यों को देखते हुए दोनों आरोपियों भैया उर्फ़ वेद प्रकाश पुत्र कालू राम व मुकेश पुत्र हरिराम निवासी तोपखाना बाजार मेरठ को 10 वर्ष कारावा...