मेरठ, फरवरी 29 -- न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 9 मेरठ बृजेश मणि त्रिपाठी ने 1997 में हुई हत्या में दो आरोपियों जयलाल व मनोज निवासी ग्राम शाहपुर बड़ोली, बागपत को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा निर्भय सिंह ने 21 मई 1997 को रात्रि 10:30 बजे थाना बड़ौत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह शाम करीब 8:00 बजे खेत से वादी मुकदमा व भाई नकुल, भतीजा सुरेंद्र व नृपेंद्र के साथ भैंसा बुग्गी लेकर घर आ रहे थे। गांव निवासी आरोपी जयलाल और मनोज ने लाठी लेकर उन पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। शोर मचाने पर गांव के लोग एकत्र हो गए और जान बचाई। अस्पताल ले जाते समय वादी मुकदमे केभाई नकुल की मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। न्यायालय में आरोपियों ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रह...