रांची, दिसम्बर 9 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मंगलवार को दो सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक अधिकारियों (एसीएफ) की एक साल की सेवा विस्तार देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नौकरी में विस्तार देना समाधान नहीं है और न ही इसे नियम बनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस तरह की मांग को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि से भलीभांति अवगत रहती है और उसे इसकी पहले से ही योजना बनानी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सेवानिवृत्ति से पहले ही राज्य सरकार को उस पद को भरने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से खाली होने वाली है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य ने पद भरने के लिए कोई कार्...
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