फर्रुखाबाद कन्नौज, अप्रैल 10 -- फर्रुखाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने हत्या के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 11 अप्रेल को सुनवाई होगी। घटना कायमगंज कोतवाली की है। अताईपुर कोहना की फूलन देवी ने थाने आकर सूचना दी थी कि पति वेदराम की ज्यादा शराब पीने से मृत्यु हो गयी है। 22 नवंबर 2003 को अताईपुर जदीद टेढ़ीकोन जाने वाले रास्ते पर एक केले के खेत में शाम को शराब पीने से नशे की हालत में खेत पर पति पड़ा रहा। 22/23 नवंबर 2003 की रात्रि सर्दी लगने से किसी वक्त उसकी मृत्यु हो गयी। लाश को गांव वालों की मदद से अताईपुर जदीद के पंचायतघर में लाकर रख दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना की। विवेचना में हत्या का मामला सामने आया और इसमें सगे भाई सुनील कुमार उर्फ पतन्नू उर्फ पुचूलाल, भीमसिंह उर्फ भीमसे...
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