हरदोई, दिसम्बर 12 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल ने एक फैसले में मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचने के मामले में आरोपी दो सगे भाइयों को जुर्म साबित होने पर पांच-पांच साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपियों पर 26-26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी ने बताया कि थाना संडीला क्षेत्र के मल्हेरा निवासी अर्जुन व बसंत दोनों सगे भाई ने 6 सितंबर 2015 को गांव की रामश्री के घर में घुसकर लाठी डंडों और लात घुसो से मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाई। विरोध करने पर पिता श्रीराम, भाई कुंदन, सुशील व माता शकुंतला को भी लाठी डंडों से व लात घुसो से पीटा और जानमाल की धमकी देकर भाग गए। इस मामले की रिपोर्ट घायल रामश्री के भाई कल्लू ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसकी बहन रामश्री शौच के लिए जा रही थी। रास्ते में आरोपी मिले और...