हरदोई, दिसम्बर 6 -- हरदोई, संवाददाता। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए जिला जज रीता कौशिक ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की 75 फीसदी रकम बतौर क्षतिपूर्ति चोटहिल को भी देने के आदेश जिला जज ने दिए हैं। शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि माधौगंज थाना क्षेत्र के मुड़ियाखेड़ा गांव निवासी कृष्णपाल ने 15 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि इसके गांव के ही रामचंद्र व रामपाल (सगे भाई) 7 जुलाई 2021 की करीब आठ बजे घर में घुस आए थे। जमीन के विवाद को लेकर उसके पिता छोटेलाल गाली गलौज करने लगे थे। गाली देने से मना करने पर लाठी डंडों से मारा पीटा था। इससे उसके पिता को गंभीर चोटे आई थी...
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