बुलंदशहर, दिसम्बर 5 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय-तृतीय शिवानंद ने वर्ष 2021 में बीबीनगर क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं के साथ क्रूरता और उनकी हत्या कर मांस बेचने के इरादे के मामले में दो शातिर गोकश भाईयों को छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 3.60-3.60 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एक अभियुक्त पर 35 और दूसरे अभियुक्त पर 57 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि सात जुलाई 2021 की रात को बीबीनगर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गांव परतापुर स्थित जंगल से इरफान के खेत से चार जिंदा बैल बरामद किए थे। पुलिस द्वारा मौके से दो सगे भाई बिलाल पुत्र नूर इलाही और नवाब पुत्र नूर इलाही निवासी मुहल्ला पीर खां(गुलावठी)को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बैलों को काटकर उनका ...