छपरा, मई 3 -- सजा के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी लगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब की बरामदगी की थी छपरा, नगर प्रतिनिधि। विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय के प्रभारी न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह ने रसूलपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई शनिवार को पूरी कर ली। सजा की बिंदु पर सुनवाई के पश्चात रसूलपुर निवासी परमात्मा मांझी और रविशंकर मांझी को 30 (ए) बिहार मद्य निषेध उत्पादन अधिनियम 2018 के अंतर्गत पांच-पांच साल की कठोर कारावास दी। एक- एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है। मालूम हो कि 25 मार्च 2022 को रसूलपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक छवीनाथ यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि संध्या गश्ती के दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि ग्राम रसूलपुर के पर...