गोपालगंज, दिसम्बर 3 -- गोपालगंज। बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत विमुक्त कराए गए दो बाल श्रमिकों गोलू कुमार व अभिषेक कुमार को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्रदान की गई है। डीएम के निर्देशानुसार दोनों विमुक्त बाल श्रमिकों के नाम से Rs.25- 25 हजार रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट का प्रमाणपत्र तैयार कर सौंपा गया। यह सहायता बाल श्रमिक विमुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई है। एफडी प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण श्रम अधीक्षक गोपालगंज ,सदर बीडीओ व श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

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