बरेली, जनवरी 8 -- बरेली। लेबर कोर्ट के आदेश के क्रम में तहसील की टीम ने बुधवार को मैरी स्टेप्स क्लिनिक की चल संपत्ति को कुर्क किया। संग्रह अमीन प्रेमराज ने बताया कि सुभाष नगर की ईति सिंह के प्रकरण में लेबर कोर्ट ने क्लिनिक को 8 फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दो लाख का भुगतान दिए जाने का आदेश दिया था। 2 मई 2025 को इस संबंध में क्लीनिक को पत्र भी भेजा गया मगर भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद इस पैसे की वसूली भू राजस्व के रूप में किये जाने को वसूली प्रमाण पत्र जारी हुआ। बुधवार को चल संपत्ति को कुर्क किया गया।
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