लखनऊ, जनवरी 27 -- पेपर मिल चौकी इंचार्ज को एंटी करप्शन की टीम ने किया था गिरफ्तार लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो लाख रुपये की कथित तौर पर रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए, तत्कालीन चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। एंटी करप्शन की टीम ने 29 अक्टूबर 2025 को उक्त दरोगा को गैंगरेप के केस से अभियुक्त का नाम निकालने के एवज में कथित रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने धनंजय सिंह की जमानत याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त का हाथ फिनॉल्फथेलिन पाउडर टेस्ट करते हुए, धुलवाया नहीं गया था, इसके अतिरिक्त कथित रिश्वत की मांग का भी कोई ठोस साक्ष्य अभियोजन के पास नहीं है और न ही रिश्वत लेते समय कथित तौर पर बनाए गए, ...