शामली, अप्रैल 21 -- न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में 16 दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2013 में थाना झिंझाना पर शहजाद, कयूम, अयूब, सादा उर्फ सादिक, शौकत, फुरकान, महबूब, नूर हसन, मेहरबान, हनीफ, कुर्बान और असलूम निवासीगण गांव रतौध जनपद शामली के विरुद्ध आईपीसी की धारा 332 व 414 तथा वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी दोषियों को 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा वर्ष 2023 में कैराना कोतवाली पर साजिद, दिलशाद निवासीगण साजक थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर, गुलजार निवासी जौला थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर और सलीम निवासी फौलाद नगर थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध धारा 34 व 186 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चारों दोषियों को 500-500 रुपये के अर्थदंड की सजा...