शामली, नवम्बर 28 -- न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2019 में गढीपुख्ता थाने पर रिजवान उर्फ बोरी और मारूफ निवासीगण गांव बुन्टा के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा वर्ष 2005 में थाना बाबरी पर सतीश निवासी गांव बंतीखेड़ा के विरुद्ध मारपीट और गाली-गलौज के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे न्यायालय ने न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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