अंबेडकर नगर, नवम्बर 18 -- अम्बेडकरनगर। एसडीएफटीसी/एसीजऐम की अदालत ने मारपीट में दोषी दो भाइयों समेत चारों दोषियों को न्यायालय उठने तकी सजा के साथ प्रत्येक को दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। राजेसुल्तानपुर थाने में वर्ष-2006 में पदुमपुर नासिरूदिन पट्टी निवासी फेकूराम व रामनारायण पुत्रगण रामसूरत, किरण पुत्री फेकूराम एवं सुनीता उर्फ सोनू पुत्री फेकूराम के विरुद्ध मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वहीं जेडीएफटीसी/जेएम ने भीटी थाने में वर्ष-1996 में महरुआ थाना क्षेत्र के सेहरा जलालपुर निवासी रजऊ बनराजा उर्फ राजाराम पुत्र बैताली को दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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