अंबेडकर नगर, नवम्बर 27 -- अम्बेडकरनगर। एसीजेएम अयोध्या की अदालत ने मारपीट में दोषी दो भाई समेत तीनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ प्रत्येक को दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। सम्मनपुर थाने में वर्ष-1996 में अहिया कमालपुर निवासी कैलाश पुत्र रामलाल, विक्रमा एवं श्रीनाथ पुत्रगण त्रिवेणी के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने के साथ विवेचक ने तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया था। वहीं अकबरपुर कोतवाली में वर्ष-1988 में दर्ज अपराध में मखदूमनगर निवासी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दुर्बली को जेल में बिताई गई अवधि के साथ ढाई हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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