फिरोजाबाद, फरवरी 21 -- वर्ष 2009 में कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी करने के आरोपी दो भाइयों कामता प्रसाद और केदार सिंह निवासी रामदासपुरा थाना बसई मोहम्मदपुर को गुरुवार को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों भाइयों के विरुद्ध थाना दक्षिण में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह जानकारी पुलिस मीडिया सेल ने दी है।

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