सासाराम, अगस्त 30 -- सासाराम। मारपीट के 13 साल पुराने मामले में जिला जज 19 डॉ. दिनेश कुमार प्रधान की अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्तों करगहर थाना क्षेत्र के कुसही निवासी मनोज राय और सुनील राय को डांट फटकार के बाद रिहा कर दिया। मामले की प्राथमिकी उसी गांव के प्रभु प्रसाद केसरी में दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि 21 अक्टूबर 2012 की शाम साढ़े चार बजे जमीन में पिलर गाड़ने के विवाद में मारपीट की घटना हुई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाहों की गवाही कराई गई थी। नि.सं.

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