बिजनौर, फरवरी 27 -- चांदपुर थाना क्षेत्र में आठ साल पहले रोहित की चाकू से गोद कर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज प्रकाश चंद शुक्ला की अदालत ने मोहल्ला सराय रफी के दो सगे भाइयों सुरदीप और गौतम को हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने के एक लाख में से 90 हजार मृतक के पिता को प्रतिकार में देने के आदेश दिए है। एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि चांदपुर थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी निवासी सोमनाथ पुत्र राम रतन ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसके पिता और ताऊ राजू हलवाई का काम करते हैं। उसके पिता परिवार सहित नेहरू मूर्ति के पास रहते हैं। सोमनाथ का ताऊ राजू भी चांदपुर में एक कमरे में रहता है। उसके ताऊ राजू की कोई संतान नहीं है। सोमनाथ के ताऊ ने उसके भाई रोहित को गोद ले र...