अंबेडकर नगर, सितम्बर 1 -- अम्बेडकरनगर। एसीजेएम की अदालत ने तथा सम्मनपुर थाने में वर्ष-2002 में दर्ज चोरी के अपराध में आरोपी कल्यानपुर निवासी चिंतारात पुत्र जेठू को जेल में बिताई गई अवधिके साथ पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जेएम की अदालत ने मालीपुर थाने में वर्ष-1994 में दर्ज आयुध अधिनियम में बरियावन निवासी आरोपी आत्माराम जायसवाल पुत्र संतराम को न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार रुपए अर्थदंड तथा मारपीट के अपराध में खालिसपुर भटौली निवासी आरोपी दयाशंकर दुबे व उमाशंकर दुबे पुत्रगण राजाराम को डेढ़-डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। किशोर न्याय बोर्ड ने राजेसुल्तानपुर थाने में बीते वर्ष दर्ज मारपीट के मुकदमें में बाल अपचारी को एक हजार रुपए अर्थदंड एवं बसखारी थाने में दर्ज मुकदमें में बाल अपचारी को पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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