अलीगढ़, सितम्बर 24 -- अलीगढ़। अकराबाद क्षेत्र में छह साल पहले दो बहनों से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से दोनों बहनों को 10-10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं। यह मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत महिला संबंधी अपराधों में पहली सजा है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि अकराबाद क्षेत्र के एक गांव की महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना 24 जुलाई 2019 को शाम पांच बजे हुई थी। वह अपने बेटी के साथ खेत पर गई थीं। तभी वहां आकाश आया और तमंचा दिखाते हुए गालीगलौज की और धमकी देने लगा। महिला के अनुसार इससे पहले जब उनकी दोनों बेटियां पढ़ने जाती थीं तो आकाश उनसे छेड़छाड़ करत...
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