सहारनपुर, जुलाई 10 -- सहारनपुर। थाना नागल क्षेत्र में बालक से कुकर्म करने वाले दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक संजय मलिक ने बताया कि थाना नागल क्षेत्र निवासी आठ वर्षीय बालक दिसंबर 2023 में घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान गांव बोहड़पुर निवासी गुरमीत बालक को बहलाफुसलाकर बाइक पर बैठाकर जंगल में ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे के पिता की ओर से थाना नागल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेशकर जेल भेज दिया। इसके पश्चात पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले में अपर सत्र न्यायाधी...