गिरडीह, दिसम्बर 11 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विशाल कुमार की अदालत ने बोलेरो पिकअप वैन चोरी मामले में दो लोगों को दोषी पाया है। अदालत ने बीरेंद्र कुमार पांडे एवं कुलदीप कुमार मेहता को भादवि की धारा 379 के तहत बुधवार को दोषी पाया है। अदालत ने दोनों को पूर्व में हिरासत में बिताई गई सजा को देखते हुए दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोनों दोषियों को 15-15 दिन साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह मामला नगर थाना कांड संख्या 30/22 से संबंधित है। इस मामले के सूचक निमियाघाट थाना क्षेत्र के असनासिंघा निवासी समसुद्दीन अंसारी है। बोलेरो की चोरी गिरिडीह बस पड़ाव स्थित मंदिर के पास से हुई थी।

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