सोनभद्र, फरवरी 7 -- सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने गांजा तस्करी मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल व्यूरो शाखा गोरखपुर ने 19 जुलाई 2024 को राबर्ट्सगंज कोतवाली के लोढ़ी टोल प्लाजा के पास से 825 किलोग्राम गांजा के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दो दोषियों सर्वेश सिंह और अविरल सिंह को दोष सिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनाई और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया।
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