अररिया, मई 10 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रायल के तहत 3555 लीटर शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर उत्पाद न्यायधीश-02 संतोष कुमार गुप्ता ने दो आरोपितों को 06-06 वर्षों का सश्रम कारावास की सजा एवं 02-02 (दो-दो) लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने राशि जमा नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी देते हुए उत्पाद न्यायालय के स्पेशल पीपी रामा नंद मंडल ने बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 428/25 में दी गयी है। सज़ा पाने वाले मुजफ्फरपुर जिले के राजु कुमार पिता हरिहर पासवान व दारापट्टी वार्ड आठ कर्जा के सोनू कुमार पिता महेन्द्र पासवान शामिल हैं। आरोपियों के विरूद्ध इस मामले में अररिया थाना में 18 दिसंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

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