मथुरा, जुलाई 29 -- मोबाइल फोन चोरी करने और चाकू रखने वाले शातिर चोर को सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत ने 6-6 माह के कारावास की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वृंदावन कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक शिवकुमार शर्मा ने 14 अप्रैल 2025 की रात को गश्त के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ कर उसकी तलाशी ली। उससे एक चाकू व एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। उसने अपना नाम नन्दू पुत्र रामसिंह सपेरा निवासी कस्बा मांट बताया। कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई सीजेएम की अदालत में हुई। एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि अदालत ने नन्दू को अवैध असलाह व चोरी का मोबाइल फोन रखने का दोषी मानते हुए 6 माह के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वहीं शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की मोटर साइकिल के साथ 4 मार्च 2025 को शैलेन्द्र उर्फ शैलू पुत्र श...
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