विकासनगर, अक्टूबर 9 -- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ऐक्ट नंदन सिंह की अदालत ने चरस तत्करी में गिरफ्तार किए गए दो तस्करों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपियों को सहसपुर कोतवाली पुलिस ने चार सितंबर को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। सहसपुर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान चतर सिंह पुत्र रतिराम व मंजीत राणा पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम मझगांव, कुपवी शिमला हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से वाहन में 1605 ग्राम चरस बरादम की गई थी। जिसके बाद उनके खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। आरोपियों की ओर से अमर सिंह ने न्यायालय में जमानत के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंन पुलिस पर दोनों को फंसाने का आरोप लगाया था। उनके पास से कोई चरस बरामद नहीं की गई। मामले में कोई गवाह नहीं है। ज...
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