शामली, फरवरी 10 -- शहर कोतवाली पुलिस द्वारा गौकशी प्रकरण में संलिप्त दो आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश पर दोनों आरोपियों को एनएसए के अंतर्गत निरुद्ध किया गया है। गत 20 दिसंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर कैराना रोड स्थित आर्चिड होटल के पास से आरोपी राजेन्द्र पुत्र खजान निवासी मोहल्ला नंदू प्रसाद को थ्री व्हीलर में प्रतिबंधित पशु के मांस के साथ गिरफ्तार किया गया था। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली शामली में गोवध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इस्तकार उर्फ शरीफ, इंतजार, मुस्तकीम तथा साहिल को भी नामजद किया गया था।घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश की स्थिति को देखते हुए गौकशी व गौतस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसी क्रम में पुलिस ने आरोपी इस्तकार उर्फ शरीफ को...