सहारनपुर, अगस्त 30 -- अदालत ने दो गोमांस तस्करों को पांच वर्ष के कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर छह लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि थाना फतेहपुर पुलिस ने 17 अगस्त 2021 को सावेज पुत्र माहतशीन निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तारखण्ड व सादवान पुत्र इरफान निवासी ग्राम जौली थाना भोप्पा जिला मुजफ्फरनगर को 25 किलो गौमांस के साथ बाइक पर तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेशकर जेल भेज दिया था। इसके पश्चात अदालत में चार्ज शीट दाखिल की गई। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों दोषियों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों छह लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.