बलरामपुर, दिसम्बर 18 -- बलरामपुर संवादाता। पुलिस ने गौवध निवारण अधिनियम के तहत दो अभियुक्तों को सजा दिलाई है। इसमें उतरौला के मकसूद पुत्र शब्बीर और शब्बीर पुत्र वशीर को जेल में बितायी गई अवधि और प्रत्येक को 2000-2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त 6 नवंबर 2001 को भिखारी पट्टी थाना सादुल्लानगर में गोमांश के साथ पकड़े गए थे। निगरानी सेल के नोडल प्रभारी व एएसपी विशाल पाण्डेय, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र यादव और प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री बृजानन्द सिंह ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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