नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अपने किराए के परिसर को खाली करने के अपने आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए दो व्यक्तियों को अवमानना का दोषी ठहराया और उनमें से एक को दीवानी कारावास की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने अवमाननाकर्ता को तीन महीने के दीवानी कारावास की सजा सुनाई और अधिकारियों को उसे हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें किराया नियंत्रण प्राधिकरण के किरायेदारों को बेदखल करने के निर्देश को बरकरार रखा गया था। उन्हें दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को एक लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है, ऐसा न करने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्...