कानपुर, दिसम्बर 17 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से जीएसटी भवन, लखनपुर में टैक्स गोष्ठी आयोजित हुई। मुख्य वक्ता अभिषेक जैन ने बताया कि दो करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर पर फॉर्म-9 से छूट है। जबकि पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर पर ही समाधान विवरण फॉर्म-9सी दाखिल करना अनिवार्य है। अब फॉर्म-9सी का सत्यापन कारोबारी स्वयं करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सत्यापन अनिवार्य नहीं रहा। उन्होंने कर कानून में एआई के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एआई रिटर्न, नोटिस, अपील और स्पष्टीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जीएसटी के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कर आंकड़ों का लेखा विवरण वार्षिक रिटर्न एवं समाधान विवरण (फॉर्म-9 व 9सी) अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 दिसंबर तक जीएसटी पोर्टल पर दाखिल करना अनिवार्य है। व...