संतकबीरनगर, फरवरी 8 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिले के दो प्रतिष्ठानों पर सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। वाद दायर करने के लिए सहायक आयुक्त खाद्य बस्ती मंडल ने अनुमति दे दी है। इसके बाद विभागीय कार्रवाई तेज हो गई हैं। दोनों खाद्य पदार्थों के नमूने स्वास्थ्य के लिए घातक पाए गए हैं। जिले में पनीर का एक नमूना फेल पाया गया है। जिस मिल्क पाउडर से पनीर का निर्माण किया जा रहा था उस मिल्क पाउडर में न्यूट्रलाइजर पाया गया था। न्यूट्रलाइजर स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। न्यूट्रालाइजर पनीर के खट्टेपन को रोकता है। इस तत्व का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अम्लीय और कास्टिक रसायनों के रिसाव को संभालने और पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने में प्रयोग किया जाता है। यही नहीं त्वचा के रंग को करेक्ट करने के लिए भी प्र...