उन्नाव, सितम्बर 6 -- उन्नाव। न्यायालय ने आबकारी अधिनियम व आर्म्स एक्ट के मुकदमों की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। पुरवा थाना पुलिस ने 27 जून 2007 को क्षेत्र के रतावर गांव निवासी आनंद पर आर्म्स एक्ट व 19 मार्च 2016 को असरेंदा गांव निवासी राजकुमार पर आबकारी अधिनियम की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमों के विवेचकों ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने आनंद पर 2500 व राजकुमार पर छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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