पटना, जनवरी 6 -- बीते 11 वर्ष से चल रहे जुआ अधिनियम के तहत एक मामले के आरोपी अजीत कुमार और धर्मेन्द्र कुमार ने अपना दोष कोर्ट के समक्ष स्वीकार कर लिया। एसीजेएम कोर्ट ने दोनों आरोपियों का दोष स्वीकार का बयान दर्ज कर लिया और जुआ अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए आरोपियों को दो-दो सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। बता दें कि जक्कनपुर थाना की पुलिस ने दोनों आरोपियों को जुआ खेलते हुए 2014 में गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। दोनों आरोपी जमानत पर थे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...