आगरा, जून 9 -- विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने अवैध हथियार बरामदगी के मामले में दो आरोपियों आकाश और शुभम उर्फ पवन को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को एक वर्ष नौ माह की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता ने पक्ष रखा। तीन सितंबर 2023 को वादी एसआई योगेश कुमार ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का मोबाइल, अवैध छुरा, नाजायज देशी तमंचा और कारतूस बरामद किए थे। मामले की रिपोर्ट थाना रकाबगंज में दर्ज की गई थी। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों को दोषी पाया।

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