बस्ती, नवम्बर 18 -- बस्ती। फास्टट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने गांजा रखने के मामले में दो आरोपियों को दो-दो वर्ष कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 30 दिनों की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। विशेष लोक अभियोजक कुमार उत्कर्ष व मृत्युंजय उपाध्याय ने अदालत में कहा कि 10 दिसम्बर 19 को थानाध्यक्ष लालगंज संजय कुमार रात्रि गस्त पर थे। मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति गांजा लेकर आने वाले हैं। दोनों की तलाशी लेने पर 10 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। नाम पता पूछने पर एक ने सूरज चौधरी निवासी सोभनपार व दूसरे ने विजयनाथ निवासी परेवा थाना लालगंज बताया था। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस के मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के बाद दोनों को दोषी मान...